झूठी FIR लिखाई तो 10 साल की सजा! PDF Print E-mail
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Written by भाषा   
Wednesday, 30 December 2009 16:23

नई दिल्ली ।। पुलिस थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की जेल की सजा दिलाने के लिए सरकार आईपीसी में संशोधन पर विचार कर रही है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरकार को उम्मीद है कि रंजिश या निहित स्वार्थों के कारण किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति को इस प्रावधान का डर रहेगा।

सरकार के इस प्रस्तावित कदम का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि शिकायतों को एफआईआर की तरह समझा जाए।

सूत्रों के मुताबिक सरकार को इस बात का एहसास है कि अगर शिकायत गलत भी हुई तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को मामले की जांच करनी होगी।

एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत झूठी पाई जाती है तो पुलिस उस एफआईआर को रद्द कर सकती है और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है।

 

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